थाना शाहपुरा भोपाल में दिनांक 13.04.24 को रात्रि करीबन 11.30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि होटेल के- स्वायवर बावडिया कला के एक कमरे में एक महिला अर्धनग्न अवस्था में मृत हालत में पडी है, सूचना तस्दीक के दौरान मृत महिला के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर महिला की शिनाख्त उम्र 27 साल नि. वजीराबाद हरियाणा के रूप में हुयी ।

घटना गंभीर प्रक्रति की होने से घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गयी जिस पर पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र (IPS) व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अवधेश गोस्वामी (IPS) द्वारा घटना की बारीकी से जांच कर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिए गए थे ।

उक्त अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त जोन-1 श्रीमति प्रियंका शुक्ला (IPS) व अति. पुलिस उपायुक्त जोन-1 श्रीमति रश्मि अग्रवाल दुबे (SPS) के सतत निर्देशन तथा सहायक पुलिस आयुक्त श्री मयूर खण्डेलवाल ( IPS ) के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शाहपुरा के नेतृत्व में टीम गठित कर सूक्ष्य जांच कार्यवाही की गयी ।

उक्त गठित टीम के सतत प्रयासों के चलते जांच के दौरान मृतिका की आरोपी रितुल पाण्डे द्वारा हत्या कारित करना पाये जाने से आरोपी रितुल पाण्डे पिता अरूण कुमार पाण्डे के विरूद्ध अपराध क्र 146/24 धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

विवेचना के दौरान आरोपी रितुल पाण्डे को गिरफ्तार कर बारीकी से पूंछताछ कर साक्ष्य एकत्रित किये गये जिसके आधार पर पाया गया कि आरोपी रितुल पाण्डे ने होटल मैनेजर योगेश तथा रूम अटेण्डर सागर सिंह से महिला की व्यवस्था करने के लिये कहा, बाद योगेश व सागर द्वारा आरोपिया महक यादव से संपर्क किया गया, महक यादव के द्वारा महिला का फोटो भेजने पर सागर व योगेश द्वारा आरोपी रितुल पाण्डे को दिखाया गया तथा चार हजार रू. रेट बताया गया, रितुल पाण्डे के हां करने पर आरोपिया महक यादव द्वारा आरोपी कुनाल ठाकुर के साथ मृतिका को भेजा गया जिसे सागर तथा योगेश व कुनाल लेकर आरोपी रितुल के कमरे में गये तथा बोला कि जब कार्य समाप्त हो जाये तो लडकी को लेने के लिये इन्द्र बहादुर आ जायेगा तथा उसके बाद चार हजार रू. आरोपी रितुल पाण्डे द्वारा भुगतान किया गया तथा आरोपी रितुल पाण्डे व मृतिका को अंदर कमरे में कर दियाl

उसके बाद कमरे में अंदर आरोपी रितुल पाण्डे व मृतिका के मध्य अप्राक्रतिक कृत्य करने को लेकर विवाद हुआ जिस पर आरोपी रितुल पाण्डे ने मृतिका की गला दबाकर हत्या कारित कर मौके से फरार हो गया । प्रकरण में धारा 377 भादवि व 3,4,5,7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 इजाफा कर आरोपी सागर, योगेश तथा इन्द्र बहादुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर पुलिस रिमाण्ड लिया गया है जिनसे घटना के संबंध में विस्तृत पूंछताछ जारी है । प्रकरण में आरोपिया महक यादव व कुणाल ठाकुर की तलाश जारी है l

नाम आरोपीः-
01. रितुल पाण्डे पिता अरूण पाण्डे उम्र 28 साल नि. प्रियंका नगर कोलार रोड भोपाल
02. योगेश कुमार पिता प्रीतम सिंह उम्र 27 साल नि. होटल के स्वायर शाहपुरा भोपाल
03. सुरेन्द्र चौहान उर्फ सागर पिता महेश उम्र 29 साल नि. ई6 जनता कालोनी हबीबगंज भोपाल
04. इन्द्र बहादुर सिंह पिता जयकांत उम्र 35 साल नि. कस्टम कालोनी कोलार रोड भोपाल

नोटः-
उक्त गटित टीम में थाना प्रभारी शाहपुरा निरीक्षक आर.एस. शक्तावत व उनि मोना जादौन, , उनि हरीश गुजरभोज, उनि अफसार खान, उनि उपेन्द्र सिंह, सउनि रमेश दुबे, प्रआर कुशलपाल सिंह, प्रआर राजेश सिंह, प्रआर आलोक तिवारी, प्रआर महेश बघेल, प्रआर अनिल राठौर, आर. अवधेश सिंह, आर. सुनील रावत थाना शाहपुरा तथा आर. पुष्पेन्द्र भदौरिया पुलिस उपायुक्त जोन -1 तकनीकी सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

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