* गरीब/अनपढ महिला से पैसे का लालच देकर लेता था फर्जी सिमें।
* वरिष्ठ अधिकारियों को बदनाम करने की रची गई साजिश ।
* मामले का मुख्य अभियुक्त रमनवीर अरोरा फरार ।
क्या है मामला – दिनांक 01/02/2024 को सेडमेप भोपाल की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर महिला अधिकारी द्वारा थाना क्राइम ब्रांच में शिकायत की कि स्यवं के एवं उनके एक वरिष्ठ आई.ए.एस.अधिकारी सेकेट्री एवं कमिश्नर, एम.एस.एम.आई सैकेट्री, स्पोर्टस म.प्र शासन के मध्य असत्य, मनघढंत एवं काल्पनिक आपत्तिजनक चैट का स्क्रीन शॉट उन्हें बदनाम करने एवं ख्याति को धूमिल करने की दृष्टी से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दुर्भावना एवं रंजिशवश सोशल मीडिया पर वायरल कर प्रसारित किया जा रहा है जिससे अत्यधिक बदनामी एवं मानहानि तथा मानसिक वेदना हो रही है जिसे रोका जाना आवश्यक है ।
उक्त फर्जी एवं मनघढंत स्क्रीन शॉट से शिकायतकर्ता तथा उनके अधिकारीगण का कोई लेनादेना नहीं है ऐसे असामाजित तत्वों का पता लगाया जाकर उनके विरूध्द कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाये ।
उपरोक्त मामले को गम्भीरता से लेते हुये पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध/मुख्यालय एवं पुलिस उपायुक्त अपराध को अविलंब अज्ञात आरोपी का पता लगाकर कही से भी खोजकर गिरफ्तार कर कडी वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।
निर्देश प्राप्त होने पर पुलिस उपायुक्त अपराध द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध के नेतृत्व एवं सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के मार्ग दर्शन में थाना क्राइम ब्रांच की टीम गठित कर तत्काल सक्रिय किया गया जिनके द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकि साधनो/संसाधनों के आधार पर पता लगाया कि इंदौर के रहने वाले जावेद मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद खान ने अपने सेठ रमनवीर सिंह अरोरा के कहने पर उक्त फर्जी कूटरचित स्क्रीन शॉट, एप के माध्यम से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था जिसे क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम द्वारा कडी मशक्कत के बाद गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है,मामले में अनुसंधान एवं फरार मुख्य आरोपी रमनवीर सिंह अरोरा की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी की जानकारी:-
क्र नाम पता आरोपी शैक्षणिक योग्यता आपराधिक रिकार्ड-
01 जावेद मोहम्मद पिता सफी मोहम्मद खान उम्र 35 साल निवासी म.न 17 राजा मार्ग,धार हाल पता, म.न 249 सिल्वर नगर,मोहम्मद इसरार का मकान, गली नं 2 थाना खजराना इंदौर कक्षा -5 वीं अप.क्र.28/24 धारा 469,500 भादवि इजाफा धारा 201,204,471,120 बी भादवि