क्राइम ब्रांच भोपाल ने एक गांजा तस्कर को लिया अभिरक्षा, 4.040 kg गांजा जप्त, कुल कीमती लगभग एक लाख रुपये

▪ विधि विरुद्ध बालक की आरोपिया माँ भारती कुचबंदिया कम दामों पर गांजा खरीदकर भोपाल के अन्य क्षेत्रों में अधिक दामों पर विक्रय करती है।

▪ विधि विरुद्ध बालक के विरुद्ध एवं फरार आरोपिया भारती कुचबंदिया के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 एवं 78,83 किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

▪ विधि विरुद्ध बालक से 4.040 किलोग्राम गांजा जप्त, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 01 लाख रुपये है।

▪ फरार आरोपिया भारती कुचबंदिया के पूर्व में भी आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम एवं भोपाल के कई थानों मे है एनडीपीएस के अपराध पंजीबद्ध।

क्राइम ब्रांच भोपाल शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायणाचारी मिश्र एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल श्रीमति मोनिका शुक्ला द्वारा मायनर एक्ट के आरोपियो की तलाश पतारसी हेतु निर्देशित किया गया है ।

उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त अपराध श्री अखिल पटेल एवं अति पुलिस उपायुक्त अपराध श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, सहायक पुलिस आयुक्त अपराध श्री सुजीत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना क्राइम ब्रांच अशोक मरावी व उनकी टीम को शहर में अवैध मादक पदार्थ तस्करों की तलाश पतारसी में लगाया था ।

घटना क्रम – विश्वसनीय मुखबिर ने थाना उपस्थित आकर सूचना दिया कि शिव मंदिर के पीछे मैदान फेस 01 एमपी नगर भोपाल में एक महिला एवं उसके साथ 14-15 वर्ष का लड़का गांजा रखे है जिसे बेचने के ग्राहक का इंतजार कर रहे है। मुखबिर सूचना विश्वनीय होने से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर,कार्यवाही हेतु के निर्देश प्राप्त कर घटना स्थल शिव मंदिर के पीछे मैदान फेस 01 एमपी नगर भोपाल जहां मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का लड़का ट्राली बेग के साथ दिखा । जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़कर उससे नाम पता पूछा तो अपना नाम विधि विरुद्ध बालक होना पाया गया । बाद संदेही बालक की तलाशी लेने पर संदेही बालक के पास ट्राली बेग में पारदर्शी पन्नी में गांजा पाया गया जो उसने स्वयं का होना स्वीकार किया । जिसका कुल वजन 4.040 किलोग्राम होना पाया गया जिसे विधिवत जप्त किया गया । विधि विरुद्ध बालक से पूछताछ में उसने बताया कि उसकी मां भारती कुचबंदिया के साथ गांजा बेचने आया था । मां किसी से मिलने के कहकर चली गई थी । मां के कहने पर ही खरीदी ब्रिकी का काम करता हूँ । विधि विरुद्ध बालक एवं उसकी मां भारती कुचबंदिया का कृत्य धारा 8/20 NDPS ACT एवं 78,83 किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत दंडनीय होने से असल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपीगण की जानकारी-

क्र नाम पता आरोपी व्यवसाय

01 विधि विरुद्ध बालक मजदूरी

02 फारार आरोपिया गांजा तस्कर – भारती कुचबंदिया निवासी मजदूरी

सराहनीय भूमिका- निरी. अशोक मरावी, उनि इरशाद अंसारी, सउनि अनिल तिवारी, प्रआर मुजफ्फर अली, प्रआर विश्वाजीत भार्गव, आर मुकेश शर्मा,म.आर मुस्कान लाबा, आर जितेन्द्र चंदेल, आर मनीष कौरव, म.आर पूजा अग्रवाल ।

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