भोपाल नगरीय क्षेत्र में विभिन्न समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मण्डल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगो को लेकर, त्यौहारों पर एवं सामाजिक कार्यक्रमों हेतु किये जाने वाले धरना/प्रदर्शन/आंदोलन/जूलुस/रैली/आमसभा/पुतला दहन/पद यात्रा/रथ यात्रा/कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव/ज्ञापन आदि कार्यक्रम किये जाते है । ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किये जाते है, जिनमें पुलिस एवं यातायात की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य हो जाता है ताकि आम नागरिकों के सामान्य जन-जीवन पर कोई असर न हो व किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति न पहुंचायी जा सके एतदर्थ आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को होना आवश्यक है ताकि उसके सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके । अत: मैं हरिनारायणाचारी मिश्र, पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा – 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :-





