भोपाल शहर विभिन्न दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है, भोपाल शहर में स्थित विभिन्न सुरक्षा श्रेणी प्राप्त व्हीआईपी एवं यहां स्थित विभिन्न वाईटल इंस्टालेशन की सुरक्षा किया जाना अत्यंत आवश्यक है । भोपाल शहर में काफी संख्या में व्यक्ति/ लोगो का शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार/व्यवसाय के लिए आवागमन बना रहता है एवं कई बार इनकी आड़ में आपराधिक तत्वों का आवागमन एवं निवास भी होता है । जिनका अपराध में संलिप्त रहकर जान-माल के नुकसान होने जैसी स्थिति बनी रहती है । कई बार आतंकवादी एवं कट्टरपंथी संगठन तथा अवैध प्रवासी भी आकर निवास करते है । जिसके लिए इस शहर में आने-जाने वाले, अस्थायी निवासरत् व्यक्तियों की जानकारी होना जरूरी है । जिसके लिए भोपाल शहर स्थित आवासों में किराये से एवं पेइंगगेस्ट के रूप में रहने वाले व्यक्तियों तथा यहां पर आवासरत् लोगो के घरों में काम करने वाले नौकर-चाकर, छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं एवं अन्य निवास की जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस प्रशासन को होना आवश्यक है । साथ ही भोपाल शहर में आने जाने वाले मुसाफिरों जो कि शहर के विभिन्न होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसोर्ट/ गेस्ट हाउस जैसे प्रतिष्ठानों में ठहरते है इनकी जानकारी निर्धारित प्रोफार्मानुसार संधारित की जाना आवश्यक है ।
भोपाल शहर की कानून एवं व्यवस्था एवं यहां स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण लोकसंपत्तियों तथा मानव जीवन को किसी भी प्रकार से कोई खतरा न हो, इसको रोकने के लिए निम्न कार्यवाही किया जाना प्रासंगिक है ।
अत: मैं संजय कुमार, पुलिस आयुक्त, भोपाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरीय क्षेत्र भोपाल में निम्नानुसार आदेश जारी करता हूँ:




