वर्तमान समय में घरों में उपचाररत मरीजों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, अकेले रहने वाले व्यक्तियों, बच्चों एवं निरंतर देखभाल की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए निजी हेल्थ केयरटेकर एवं अन्य परिचारक उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के संबंध में.

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