• आरोपी अपने आप को बताता था सी.आई.एस.एफ. का अधिकारी ।
  •  पुराना सामान बेचने के नाम पर क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा लेकर करता था धोखाधड़ी ।
  •  कुल 01 लाख 83 हजार रुपये किये बरामद ।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आनलाईन धोखाधड़ी करने वाले आरोपियो को पकड़ने एवं अंकुश लगाने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो पुलिस आयुक्त नगरीय भोपाल श्री हरिनारायणाचारी मिश्र एवं अति.पुलिस आयुक्त नगरीय भोपाल श्री अवधेश गोस्वामी द्वारा समुचित दिशा निर्देश दिये गये है ।

उक्त निर्देशो के अनुक्रम मे पुलिस उपायुक्त महोदय जोन 02 भोपाल श्रीमति श्रध्दा तिवारी के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त महोदय जोन 02 भोपाल श्री महावीर मुजालदे, सहायक पुलिस आयुक्त मिसरोद श्री रजनीश कश्यप के निर्देशन मे तथा थाना प्रभारी मिसरोद निरीक्षक मनीष राज सिंह के नेतृत्व मे मिसरोद पुलिस ने आनलाईन धोखाधड़ी की घटना का किया खुलासा ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनाँक 15.05.24 को फरियादी थाना उपस्थित आकर एक लेखीय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि आज दिन मे एक अंजान व्यक्ति ने मोबाईल के माध्यम से फोन करके बोला की मै सी.आई.एस.एफ. का अधिकारी बोल रहा हूँ और भोपाल एयरपोर्ट मे कार्यरत हूँ मेरा ट्रांसफर हो गया है मुझे अपना घरेलू उपयोगी सामान एवं कार जल्द से जल्द बेचना है , मुझसे ट्रांसपोर्ट चार्ज एवं एडवांस राशि के नाम पर चार बार ट्रांजेक्शन कराकर कुल 01 लाख 83 हजार रुपये क्यूआर कोड के माध्यम से अपने खाता मे ट्रांसफर करवा लिया एवं सामान नही भेजा न ही पैसे वापस किया है । आवेदन जाँच पर से अज्ञात आरोपी के विरुध्द धारा 420 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया ।
अनुसंधान – दौराने विवेचना आनलाईन धोखाधड़ी करने वाले अज्ञात आरोपी की तलाश पतारसी हेतु वरिष्ठ अधिकारियो के कुशल मार्गदर्शन मे संयुक्त टीम का गठन किया गया । टीम द्वारा तकनीकी संसाधनो का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर आरोपी का मोबाईल नम्बर का टावर लोकेशन जिला अलवर राजस्थान मे होना पाया गया , आरोपी के मोबाईल नम्बर की लोकेशन से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया जिन्होने तुरंत टीम भेज कर धर पकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया । टीम अलवर राजस्थान पहुच कर आरोपी की तलाश किया आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा जिसको घेराबंदी कर पकड़ा जिससे उक्त घटना के संबंध मे पूछताछ करने घटना घटित करना बताया , आरोपी को गिरफ्तार कर घटना मे प्रयुक्त मोबाईल जप्त कर आरोपी को माननीय न्यायालय भोपाल के समक्ष पेश किया गया तथा 02 दिवस का पुलिस रिमांड प्राप्त कर आरोपी से 01 लाख 83 हजार रुपये नगद बरामद किया गया ।

आरोपी का विवरण – 01. अरवाज खान पिता रहमत खान उम्र 21 साल निवासी ग्राम दोहली थाना रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान ।

बरामद मशरूका का विवरण – नगदी 01 लाख 83 हजार रुपये एवं घटना मे प्रयुक्त वीवो कम्पनी का मोबाईल ।

वारदात का तरीका – आरोपी अपने आप को सी.आई.एस.एफ. का अधिकारी बताकर एवं स्थानांतरण हो गया है जिससे पुराना सामान बेचने के नाम से करता था धोखाधड़ी ।

अनुसंधान मे महत्वपूर्ण भूमिका -थाना प्रभारी मिसरोद निरीक्षक मनीष राज सिंह , सउनि सुधाकर शर्मा,सउनि जसवंत सिंह, प्र आर अशोक सिंह तोमर , आर. अरविंद यादव जहागीराबाद , आर. नीरज यादव जहागीराबाद एवं अन्य थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही ।

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