.  सायबर ठगों ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, भोपाल के नाम व फोटोग्राफ का उपयोग कर बनायी थी फेक फेसबुक प्रोफाईल ।

.  पी.ओ.एस. एजेंट (सिम विक्रेता) ने नाबालिग व्यक्ति को बहला फुसलाकर एक्टिवेट किया था सिमकार्ड

.  नाबालिग विधि विरुद्ध बालक को सिमकार्ड एक्टिवेट कराने के एवज में पी.ओ.एस. एजेंट (सिम विक्रेता) द्वारा दिये गये थे 1500/- रुपये

.  पी.ओ.एस. एजेंट (सिम विक्रेता) ने सायबर ठग को 3000/- रुपये में बेचा नाबालिग व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड सिमकार्ड

.  नाबालिग व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड सिमकार्ड से संचालित की जा रही थी फेक फेसबुक प्रोफाईल

भोपाल- वरिष्ठ अधिकारी पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणाचारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री पंकज श्रीवास्तव एवं पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्रीमती श्रद्धा तिवारी के द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में एवं अति. पुलिस उपायुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान (अपराध) व सहायक पुलिस आयुक्त श्री सुजीत तिवारी (सायबर) एवं प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार फरकले (सायबर) के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त क्राइम ब्रांच भोपाल के नाम व फोटोग्राफ का उपयोग कर फेक फेसबुक प्रोफाईल बनाने वाले गिरोह के अलवर (राजस्थान) के दो सदस्यों के विरुद्ध क्राईम ब्रांच भोपाल की सायबर टीम ने की वैधानिक कार्यवाही

घटनाक्रम :- आवेदक द्वारा शिकायत की गई कि अज्ञात व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त क्राईम ब्रांच भोपाल की फेक फेसबुक प्रोफाईल बनायी गई है जिसका प्रयोग लोगों को भ्रमित कर धोखा देने के लिये किया जा सकता है। शिकायत जांच में फेक फेसबुक आई.डी. के अज्ञात उपयोगकर्ताओं के विरूद्ध अपराध क्र. 90/2025 धारा 66 (सी) आई.टी.एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

तरीका वारदात :- प्रकरण एक वृहत् संगठित अपराध है । अज्ञात आरोपीयों द्वारा वरिष्ठ अधिकारीगण की फेक फेसबुक प्रोफाईल बनायी गई है जिसका प्रयोग लोगों को भ्रमित कर धोखा देने के लिये किया जाता है।

पुलिस कार्यवाही :- सायबर क्राईम जिला भोपाल की टीम द्वारा अपराध कायमी के पश्चात तकनीकी जानकारी के आधार पर अपराध में प्रयुक्त फेक फेसबुक प्रोफाईल के बारे में तकनीकी जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर थाना मालाखेङा जिला अलवर राजस्थान क्षेत्र में दबिश देकर एक विधिविरुद्ध बालक व एक आरोपी बीरबल प्रजापत पिता स्व. कालूराम उर्फ कल्लू राम प्रजापत उम्र 40 वर्ष निवासी श्रीराम स्कूल के पास, मेव मोहल्ला, लक्ष्मणगढ, तहसील व थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई।

विधिविरुद्ध बालक ने पूछताछ पर पी.ओ.एस. एजेंट आरोपी बीरबल प्रजापत के बहकावे में आकर सिमकार्ड एक्टिवेट कराकर 1500/- में पी.ओ.एस. एजेंट को बेचना बताया तथा आरोपी बीरबल प्रजापत ने पूछताछ में सिमकार्ड 3000/- रुपये में अन्य सायबर ठग को बेचना बताया है। प्रकरण में पाये गये तथ्‍यों एवं साक्ष्यों के आधार पर धारा 61(2), 204 बीएनएस आकृष्ट होने से उक्त धाराओं का इजाफा किया गया ।

विधि विरुद्ध बालक व आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए विधि विरुद्ध बालक व आरोपी को न्यायालय उपस्थित होने के संबंध में विधिवत् नोटिस तामील कराया गया।

विधि विरुद्ध बालक / आरोपी का विवरण :-

क्र. नाम पता आरोपी शिक्षा व्यवसाय अपराध में भूमिका-

1. विधिविरुद्ध बालक 5 वी कृषि कार्य अपराध में प्रयुक्त सिमकार्ड अपने नाम से एक्टिवेट कराकर पी.ओ.एस. एजेंट को बेचना..

2. बीरबल प्रजापत पिता स्व. कालूराम उर्फ कल्लू राम प्रजापत उम्र 40 वर्ष निवासी श्रीराम स्कूल के पास, मेव मोहल्ला, लक्ष्मणगढ, तहसील व थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान 12 वी पी.ओ.एस.
एजेंट एवं मोबाईल रिपेयरिंग शॉप नाबालिग को बहला फुसलाकर अपराध में प्रयुक्त सिमकार्ड एक्टिवेट कराना एवं अन्य सायबर ठग को बेचना

पुलिस टीम :- निरीक्षक सुरेश कुमार फरकले, उनि सुनील रघुवंशी, प्रआर. 1301 दीपक चौबे, प्र.आर. 3418 आदित्य साहू, आर. 210 मोहित शर्मा, आर. 1966 अभिषेक, आर. 3572 जितेन्द्र मेहरा, आर. 1445 लालजीत बरेलिया ।

नोटः- सायबर काईम संबंधित घटना घटित होने की सूचना भोपाल सायबर क्राइम के हेल्पलाइन नम्बर 9479990636 अथवा राष्ट्रीय हेल्पलाईन नंबर 1930 पर दें ।

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