❖ भोपाल की टीम ने अवैध हथियार निर्माण और बिक्री करने वाले शातिर आरोपी को तलैया क्षेत्र से दबोचा ।
❖ फाईन शार्पिग शॉप” दुकान की आड़ में संचालित हो रहा था अवैध हथियारों का कारखाना ।
❖ आरोपी से 12 नग बड़ी धारदार लोहे की छुरिया, छुरी बनाने के काम आने वाली मूठ लगी बिना धार की 6 ब्लेड तथा 7 अन्य कच्ची ब्लेड जप्त ।
❖ जमीन में स्थायी रूप से गड़ी बड़ी ग्राइंडर मशीन, धार लगाने वाली मरशान मशीन, ड्रिल मशीन, बड़ा कटर, हथौड़ी, निहायी, हैंड ग्राइंडर, 2 इलेक्ट्रिक मोटर, छैनी, आरी, प्लास तथा छुरी की मूठ पर लगने वाली 50 रिपिट व फाइबर ।
❖ आरोपी द्वारा वैध लाइसेंस प्रस्तुत न किए जाने पर उसके विरुद्ध धारा 25(1AA) आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिवत गिरफ्तारी की गई।

शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त भोपाल श्री संजय कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल श्रीमति मोनिका शुक्ला द्वारा अवैध हथियारो की तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।
उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त अपराध श्री अखिल पटेल, अति पुलिस उपायुक्त अपराध श्रीशैलेन्द्र सिंह चौहान,सहायक पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना क्राइम ब्रांच अशोक मरावी व उनकी टीम को शहर में अवैध हथियार तस्करों की तलाश पतारसी में लगाया था ।
क्राइम ब्रांच भोपाल की कार्यवाही – भोपाल शहर में अवैध शस्त्र रखने एवं अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना क्राईम ब्रांच भोपाल की टीम को अवैध शस्त्रों की तस्करी और निर्माण करने वाले आरोपियों की तलाश पतारसी के दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि बैंड मास्टर तिराहा के आगे बुधवारा तलैया पर “फाईन शार्पिग शॉप” नाम की दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति बड़ी-बड़ी धारदार लोहे की छुरिया बनाकर बेच रहा है। पुलिस टीम के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुँची और दुकान पर बैठे संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रफत अली पिता शराफत अली उम्र 40 वर्ष, निवासी- मकान नंबर D-72, खालिद मंजिल, डी-सेक्टर, बाग उमराव दूल्हा, थाना ऐशबाग, भोपाल बताया तथा दुकान का स्वयं संचालक होना स्वीकार किया। तलाशी लेने पर दुकान से 12 नग लोहे की धारदार बड़ी छुरिया, छुरी बनाने के उपयोग में आने वाली मूठ लगी बिना धार की 6 लोहे की ब्लेड, 7 अन्य लोहे की ब्लेड, जमीन में स्थायी रूप से गड़ी एक बड़ी ग्राइंडर

मशीन, धार लगाने वाली मशीन, एक छोटी ड्रिल मशीन, एक बड़ा कटर, एक हथौड़ी, एक निहायी, एक छोटा हैंड ग्राइंडर, 2 इलेक्ट्रिक मोटर, इंचीटेप, 5 छैनी, लकड़ी काटने की आरी, प्लास, आरी फ्रेम, हैंड ग्राइंडर की 3 ब्लेड, 2 फाइबर और प्लास्टिक की डिब्बी में रखी छुरी की मूठ की 50 रिपिट जप्त की गईं। आरोपी रफत अली द्वारा उक्त धारदार हथियारों के निर्माण और विक्रय से संबंधित कोई भी लाइसेंस प्रस्तुत न करने पर, उसका यह कृत्य धारा 25(1AA) आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर उसे गिरफ्तारी के आधार की लिखित सूचना देकर गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया गया और प्रकरण को विवेचना में लिया गया
गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी:-
क्र
नाम पता आरोपी
शैक्षणिक योग्यता
आपराधिक रिकार्ड
01
रफत अली पिता शराफत अली उम्र 40 साल नि. म.नं. डी 72 खालिद मंजिल डी सेक्टर बाग उमराव दुल्हा थाना ऐशबाग भोपाल
8 वी
अप.क्र 123/26 धारा 25(1AA) आर्म्स एक्ट थाना क्राइम ब्रांच

जप्त मशरुका

सराहनीय भूमिका – उनि इरशाद अंसारी,सउनि मो.सादिक, प्रआर. विश्वजीत भार्गव,प्रआर. मुजफ्फर,प्रआर. मुकेश सिंह,प्रआर. नारायण मीणा, आर. मुकेश शर्मा, आर. प्रदीप सिंह ।

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